'आप इतने निर्दोष नहीं हैं..', बाबा रामदेव पर फिर भड़का सुप्रीम कोर्ट, पहले कहा था- बखिया उधेड़ देंगे
'आप इतने निर्दोष नहीं हैं..', बाबा रामदेव पर फिर भड़का सुप्रीम कोर्ट, पहले कहा था- बखिया उधेड़ देंगे
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को पतंजलि के औषधीय उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले में बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने योग गुरु से कहा, "आप इतने निर्दोष नहीं हैं" और उनके "गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार" के लिए उनकी आलोचना की।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल तय की। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण शारीरिक रूप से उपस्थित थे। 10 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की "बिना शर्त माफी" को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उनके कार्य शीर्ष अदालत के आदेशों का "जानबूझकर और बार-बार उल्लंघन" थे। पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ याचिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने दायर की है। 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान, जस्टिस कोहली और अमानुल्लाह की उसी पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई और "अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही को हल्के में लेने" के लिए इसकी आलोचना की। कोर्ट ने कहा था कि वह 'हलफनामे में कही गई किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है।'

शीर्ष अदालत ने पतंजलि उत्पादों के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई और राज्य के लाइसेंसिंग प्राधिकरण से पूछा, "क्या आप जो कर रहे हैं उसे करने की हिम्मत है? आप एक डाकघर की तरह काम कर रहे हैं।" न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा, "हमें अधिकारियों के लिए 'बोनाफाइड' शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति है। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। हम आपकी बखिया उधेड़  देंगे।" हालाँकि, इस टिप्पणी के लिए जस्टिस अमानुल्लाह की कई पूर्व जजों ने आलोचना भी की थी और कहा था कि शीर्ष अदालत के जजों को अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए और शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। 

दरअसल, बाबा रामदेव का दावा है कि, BP, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को आयुर्वेद पूर्णतः ख़त्म करने में सक्षम है, जबकि एलॉपथी में इनके लिए हमेशा दवाइयां लेनी होती हैं, कोई स्थायी उपचार नहीं है, इसी बात से एलॉपथी सेक्शन भड़का हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, पतंजलि आयुर्वेद इस तरह के विज्ञापन जारी नहीं कर सकता। हालाँकि, पतंजलि आयुर्वेद ने अपने विज्ञापनों में एलॉपथी का नाम लिया है या नहीं, इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है।  

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