व्‍यापमं घोटाला: कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 3-3 साल की सजा
व्‍यापमं घोटाला: कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 3-3 साल की सजा
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इंदौर: मध्यप्रदेश के साथ साथ पुरे भारत में बहुचर्चित हुए व्यवसायिक परीक्षा मंडल  व्‍यापमं घोटाले में शनिवार को अदालत की और से पहली सज़ा सुनाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर जिला अदालत ने घोटाले के दो आरोपी छात्रों अक्षत‍ सिंह एवं प्रकाश को तीन-तीन साल की कैद की सज़ा से दंडित किया है।

गौरतलब है कि पूर्व में मध्य प्रदेश के खूनी व्यापमं घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. केमकर व न्यायाधीश के.के. त्रिवेदी की युगलपीठ ने आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती घोटाला मामले में बेल देकर रिहा कर दिया गया है.  प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) फर्जीवाड़े में पूर्व मंत्री शर्मा के खिलाफ कई नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर मामले दर्ज थे और वह लगभग डेढ़ साल से जेल में हैं।

व्यापम घोटाले की जांच पहले एसटीएफ ने की फिर उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी ने जांच की और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है। पूर्व मंत्री शर्मा के अधिवक्ता अनिल खरे ने बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती घोटाले के मामले में शर्मा को उच्च न्यायालय से जमानत पहले ही मिल गई थी। 

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