दिल्ली: अवैध निर्माण को ढहाने के काफिले के साथ गई एक महिला सहायक टाउन ऐंड कंट्री प्लानर की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी. कोर्ट ने मामले पर पहले ही कहा था कि इस तरह कि चीजे बर्दास्त नहीं की जाएगी और इसी के साथ SC ने राज्य सरकार को अधिकारियों को उचित सुरक्षा मुहैया नहीं करवाने हेतु भी लताड़ लगाई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने कई होटलों एवं रिसॉर्ट्स में अवैध निर्माण को ढहाने के लिए 17 अप्रैल को आदेश दिया था इसी के चलते अवैध निर्माण को ढहाने के काफिले के साथ गई एक महिला सहायक टाउन ऐंड कंट्री प्लानर की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया था.
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक अवैध ढांचे को तोड़ने के गई महिला सहायक टाउन ऐंड कंट्री प्लानर की गेस्ट हाउस के मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार धरमपुर इलाके में कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की, तभी काफिला जब नारायणी गेस्ट हाउस तक पंहुचा तो उसके मालिक विजय कुमार ने कथित तौर पर हवा में दो चक्र गोलियां दागीं जिनमे से एक गोली शैल बाला को लग गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
मजदूर गुलाब सिंह के पेट में एक गोली लगी और वह घायल हो गया. इस दौरान बिजली विभाग के एक उपप्रखंड अधिकारी, संजय नेगी बाल-बाल बच गए. मामले पर SC अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर चूका है.
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