हिन्दू पक्ष में आया ज्ञानवापी का फैसला तो मुस्लिम पक्ष ने भी कह डाली ये बात
हिन्दू पक्ष में आया ज्ञानवापी का फैसला तो मुस्लिम पक्ष ने भी कह डाली ये बात
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वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार भी सौंप दिया गया है. कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का निर्देश दे दिया है. ये तहखाना मस्जिद के एकदम नीच ही बना हुआ है. इसे हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत कहा जा रहा है लेकिन मुस्लिम पक्ष इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है.

मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने ज्ञानवापी के निर्णय पर प्रतिक्रिया जताते हुए बोला है कि हम कोर्ट के इस निर्णय से बहुत ही निराश हैं. इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है. अब बोला जा रहा है कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाने वाली है. हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत कहा है और 30 वर्ष बाद न्याय मिलने का दावा किया है. नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ की जाती थी. ज्ञानवापी परिसर का ASI ने सर्वे किया है.

'ज्ञानवापी में नमाज पर लगे रोक, पूजा की जाए शुरू', हिंदू संगठन की SC से गुहार: इतना ही नहीं वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की अपील वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के उपरांत जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर रख लिया था. जिसपर आज निर्णय भी आ गया है.

मालूम हो कि 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में लिया गया था. ASI सर्वे के दौरान तहखाने की साफ-सफाई की गई थी. अब जिला जज ने अपने आदेश में बोला है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए. बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए. ये सब 7 दिन के अंदर किया जाए. 

आदेश के अनुसार, जो व्यास जी का तहखाना है, अब उसके कस्टोडियन वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो चुके है. इसीलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वह उस तहखाने की साफ-सफाई करवाने वाले है. वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, उस बैरिकेडिंग को हटाएंगे और फिर तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा शुरू होने वाली है.

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