धीरज साहू के ठिकानों से मिले बेहिसाब कैश का क्या होगा? यहाँ जानिए इन सवालों के जवाब
धीरज साहू के ठिकानों से मिले बेहिसाब कैश का क्या होगा? यहाँ जानिए इन सवालों के जवाब
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नई दिल्ली: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर एवं ठिकानों से अगणनीय दौलत का खजाना प्राप्त हुआ है। 5 दिन पहले झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था और तलाशी ली गई। छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपए मिले हैं। यह कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे अधिक नकदी बरामद की गई है। आयकर विभाग का मानना है कि बेहिसाब पैसे का पूरा भंडार धीरज साहू तथा उनसे जुड़े हुए व्यापारिक समूह, वितरकों और अन्य लोगों द्वारा देशी शराब की नकद बिक्री से अर्जित किया गया है। 

क्या होता अगर घर में मिले बेहिसाब नकदी?
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि यदि घर में बहुत सारा कैश प्राप्त होता है तो क्या वह काला धन यानि ब्लैक मनी है? उत्तर है कि कैश हमेशा काल धन नहीं होता है मगर अधिकतर मामलों में कालेधन का कारोबार नकदी में ही होता है। बहुत से लोग या कारोबारी घर में काफी कैश रखते हैं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। यदि आपके घर आयकर विभाग की छापेमारी में बहुत कैश प्राप्त होता है तो सबसे पहले उस पैसे का आपको वाजिब सोर्स बताना होगा अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आयकर विभाग कैश को बरामद कर लेगा तथा आपको 137 प्रतिशत तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

सोर्स बताने पर मिल जाएगा पैसा
एक्सपर्ट के अनुसार, जो कैश बरामद हुआ है उससे 60 प्रतिशत टैक्स काटकर धीरज साहू को लौटाया जा सकता है मगर उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने इसे टैक्स ना भरकर अर्जित किया है। किन्तु यदि साबित हो गया कि यह कैश अवैध रूप से जुटाया गया था यानि यदि धीरज साहू साबित नहीं कर पाए कि कैश या जेवर उनके पास है, वह उन्होंने अपने कारोबार से नहीं जुटाया है तो उन पर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा तथा पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। 

धीरज साहू के पैसे का क्या होगा?
धीरज साहू के यहां से जो रकम जब्त की गई है उसे बैंक की सेफ कस्टडी में रखा जाएगा तथा फिर आयकर विभाग उनसे नोटिस भेजेगा जिसमें उनके पास बरामद हुई नकदी तथा अन्य संपति का विवरण होगा। उन्हें इन सबका सोर्स बताना होगा जिसके लिए कुछ दिन का वक़्त प्राप्त होगा। उनके जवाब का आयकर विभाग अससेमेंट करेगा। यदि फैसला धीरज साहू के पक्ष में नहीं आता है तो वह अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेंगे।

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