व्यापमं घोटाला: पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जमानत पर हुए रिहा
व्यापमं घोटाला: पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जमानत पर हुए रिहा
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भोपाल : मध्य प्रदेश के खूनी व्यापमं घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. केमकर व न्यायाधीश के.के. त्रिवेदी की युगलपीठ ने आरक्षक (कांस्टेबल) भर्ती घोटाला मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। इससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) फर्जीवाड़े में पूर्व मंत्री शर्मा के खिलाफ कई नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर मामले दर्ज थे और वह लगभग डेढ़ साल से जेल में हैं।

व्यापम घोटाले की जांच पहले एसटीएफ ने की, फिर उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी ने जांच की और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है। पूर्व मंत्री शर्मा के अधिवक्ता अनिल खरे ने बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती घोटाले के मामले में शर्मा को उच्च न्यायालय से जमानत पहले ही मिल गई थी। तथा बता दे की आज सुबह व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में प्रदेश के पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को आज सुबह यहां केन्द्रीय जेल से रिहा किया गया. उनकी जेल से रिहाई से पूर्व ही उनके सेकड़ो प्रशंसकों का जमावड़ा लग गया.

तथा जेल से छूटते ही व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) घोटाले में प्रदेश के पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सबसे पहले हनुमान मंदिर और शनि मंदिर गये और बाद में अपनी मां से मिलने भोपाल स्थित घर पहुंचे। इसके बाद बड़ी संख्या में उनके गृह नगर सिंरोज से आये समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री सिंरोज और विदिशा के लिये रवाना हो गये। 


 

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