1 अगस्त से लागू होने जा रहा है वाहन पोर्टल, जानिए होगा खास

1 अगस्त से लागू होने जा रहा है वाहन पोर्टल, जानिए होगा खास
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विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुआ वाहन-4 पोर्टल (vehicle portal) 1 अगस्त से प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जा चुका है। मंगलवार को परिवहन अधिकारियों की बैठक कर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Transport Minister Govind Singh Rajput) ने पोर्टल के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए है ताकि व्यवस्था के संचालन में आमजन को कहीं कोई परेशानी नहीं आणि चाहिए। इस संबंध में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा  है कि वाहन-4 पोर्टल के प्रदेश में एक साथ शुरू होने से अब वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत प्रदान होने वाली है। उन्होंने बताया कि आज से प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में इसी प्रोर्टल के माध्यम से परिवहन के सभी कार्य संचालित भी किए जाने वाले है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की तरह अब मध्यप्रदेश भी वाहन-4 पोर्टल पर आने वाला है।

राजपूत ने इस बारें में बोला है कि ऐसा करने से मध्यप्रदेश एकीकृत वाहन पंजीयन व्यवस्था से जुड़ जाएगा जिसका लाभ वाहन मालिकों को मिलने वाला है, क्योंकि वाहन पोर्टल पर दर्ज की गई सूचना अब दूसरे राज्यों के परिवहन अमले को भी जरूरत पड़ने पर नजर आने वाली है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि इस व्यवस्था से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ होगा कि फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के माध्यम से वाहनों का अंतरण नहीं नहीं होने वाला है। साथ ही वाहन मालिकों को वाहन के सत्यापन से भी निजात मिलने वाली है। जिसके साथ साथ  गैर व्यवसायिक वाहनों के लिए परिवहन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अब आटोमोबाइल डीलर ही क्रेता की जगह स्वयं परिवहन कार्यालय में पंजीयन का आवेदन देने वाला है।

PUC और टीआर से मिलेगी राहत: परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब किसी एक जिले से वाहन खरीदने पर उसे दूसरे जिले में पंजीयन कराने पर TR (अस्थायी पंजीकरण) लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। डीलर पाइंट पर ही उसका रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। उन्होंने बताया कि वाहन-4 पोर्टल से जुड़ जाने पर अब पीयूसी की जानकारी भी ऑनलाइन नजर आने वाली है, इससे दूसरे राज्यों में वाहन ले जाने पर वाहन मालिकों को होने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी।

अब कही भी लगवा सकेंगे हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट: परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि अप्रैल 2019 के पहले के वाहन मालिक अब हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर देश में कही भी रजिस्टर्ड डीलर से इस प्लेट को भी लगवा पाएंगे। वाहन पोर्टल के माध्यम से व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइज और स्पीड गवर्नर भी चेक होने लगेंगे तथा अब वाहनों का टैक्स भी पोर्टल से जमा हो पाएगा। साथ ही वाहन के नई कीमतों के आधार पर टैक्स जमा होने से डीलर अब कीमतों पर मनमानी नहीं कर सकते है।

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