ASI सर्वे में 'वजूखाने' को भी शामिल करने की मांग, जानिए ज्ञानवापी मामले में क्या बोली अदालत ?

ASI सर्वे में 'वजूखाने' को भी शामिल करने की मांग, जानिए ज्ञानवापी मामले में क्या बोली अदालत ?
Share:

वाराणसी: वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर "शिव लिंग" को छोड़कर पूरे "वुजुखाना" के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उस क्षेत्र की सुरक्षा का निर्देश दे चुका है जहां "शिव लिंग" संरचना की खोज की गई है। एएसआई को "वुज़ुखाना" का सर्वेक्षण करने का आदेश देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट के 17 मई, 2022 के आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर उस जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया जहां कथित तौर पर "शिव लिंग" पाया गया था।

इससे पहले, वाराणसी की एक अदालत ने 16 मई, 2022 को उस स्थान को सील करने का आदेश दिया था, जहां अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त द्वारा किए गए वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान "शिव लिंग" की खोज का दावा किया गया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मिली एक संरचना "शिव लिंग" है।

इसके विपरीत, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू दावे का खंडन करते हुए कहा कि सर्वेक्षण के दौरान मिली संरचना एक "फव्वारा" है। हालाँकि, जब हिन्दू पक्ष ने कार्बन डेटिंग कराने की मांग की, तो मुस्लिम पक्ष ने उसका भी विरोध किया। दरअसल, कार्बन डेटिंग से पता चल सकता था कि, वो आकृति शिवलिंग है या फव्वारा और वो कितनी पुरानी है। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का भी पुरजोर विरोध किया था, कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू हुआ। वर्तमान में, एएसआई वाराणसी जिला न्यायालय के निर्देशानुसार "वुज़ुखाना" को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह निर्धारित करने में मदद करना है कि क्या उस स्थान पर कोई हिंदू मंदिर मौजूद था।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए अदालत का आदेश पांच हिंदू महिला उपासकों की याचिकाओं पर आधारित था, जिन्होंने मस्जिद परिसर के भीतर साल भर पूजा करने का अधिकार मांगा था। उन्होंने तर्क दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण यह स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि क्या इसका निर्माण पहले से मौजूद हिंदू मंदिर की संरचना पर किया गया था, उन्होंने दावा किया कि मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

ज्ञानवापी मस्जिद के लिए जिम्मेदार अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति ने जिला अदालत के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी चुनौतियाँ असफल रहीं।

फिलिस्तीन की मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ, दवाएं और आवश्यक वस्तुएं लेकर निकला इंडियन एयरफोर्स का विमान

'अब ये बच्चा मेरे लिए सबकुछ है..', नितीश कुमार का बयान, क्या तेजस्वी यादव को सौंप रहे कुर्सी ?

माँ दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी, पारंपरिक धुनुची नृत्य भी किया, Video

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -