Unlock 1.0 में ये होंगे ड्राइविंग के नियम, न करें कोई भी गलती
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दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जहां पिछले कुछ समय से Covid-19 संक्रमण के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं।यहां हम आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ड्राइविंग के दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के अनुसार, यातायात के लिए अंतर-राज्यीय सीमाएं खोलने के लिए केंद्र की मंजूरी के बावजूद, नोएडा-दिल्ली की सीमा राष्ट्रीय राजधानी से लोगों के आने-जाने के लिए बंद रहेगी।आपकी जानकारी के लिए बता दें की रविवार को, नोएडा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 5.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि यह फैसला उन रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है|

पिछले 20 दिनों में जिले में पाए गए 42 फीसदी कोरोना वायरस मामलों को दिल्ली में ट्रैक किया गया है। बयान में कहा गया है, "इसलिए, सार्वजनिक हित में यह फैसला लिया गया है कि राज्य की सीमा के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी।"आवश्यक सेवाओं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पास के अलावा, दिल्ली-नोएडा सीमा 21 अप्रैल से सील है।हालांकि, अच्छी खबर यह है कि आवश्यक सेवाओं में लोगों को अब सीमाओं के बीच जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।

इससे पहले रविवार को, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय यात्रा की अनुमति दी, लेकिन नई दिल्ली से सटे लोगों की आवाजाही पर फैसला लेने का अधिकार गाजियाबाद और नोएडा के जिला प्रशासन पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने पीटीआई से कहा, "व्यक्तियों या वस्तुओं की राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।"लेकिन इसके साथ ही, आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के कंटेनमेंट क्षेत्रों से एनसीआर क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।यदि आपका घर प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किसी भी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है, तो सभी गैर-आवश्यक आवाजाही पर प्रतिबंधित बरकरार रहेगा। 

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