यूनिटेक बिल्डर्स ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश
यूनिटेक बिल्डर्स ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को फ़्लैट खरीदार के पैसे लौटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके जवाब में यूनिटेक ये कहकर मना कर दिया कि खरीदारों को लौटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं. कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 17 अगस्‍त की तिथि नियत की है. बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से फ्लैट खरीददारों को पजेशन देने में नाकाम रहने पर 5 करोड़ रुपए देने का अंतरिम मुआवजा देने को कहा था.

कोर्ट ने यूनिटेक को 12 अगस्‍त का समय दिया था और कहा था कि यदि उन्‍होंने मुआवजा नहीं दिया तो उन्‍हें जेल भी जाना पड़ सकता है. आज इस मामले में फिर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्‍डर्स को खरीदार की रकम वापस करने के निर्देश दिए, लेकिन इसके.जवाब में यूनिटेक बिल्‍डर्स ने असमर्थता जताई.

कंपनी ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि उसके पास खरीदार को लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं. यहां तक कि यूनिटेक बिल्‍डर्स ने नोएडा समेत गुड़गांव आदि में चल रहे उसके प्रोजेक्‍ट को पूरा करने में भी असमर्थता जताई है. ऐसे में कोर्ट ने यूनिटेक बिल्‍डर्स से प्रोजेक्‍ट में फ्लैट खरीदारों की सूची मांगी है.

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