गुर्जर या यादव लिखा नंबर प्लेट तो कट सकता है चालान, अब तक कट चुके 1500 चालान
गुर्जर या यादव लिखा नंबर प्लेट तो कट सकता है चालान, अब तक कट चुके 1500 चालान
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आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे है नंबर प्लेट पर अनधिकृत लिखने से लगने वाले जुर्माने की , जी हाँ इस साल जुलाई महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पुलिस डिपार्टमेंट ने स्पेशल दो दिन की ड्राइव पर 1500 चालान काटे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जुर्माना गैरकानूनी नंबर प्लेट के लिए किया गया है जिस पर जाति या किसी अन्य अप्राधिकृत लेखन शामिल था। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने नोएडा में फिर इसी मुहिम को लेकर एक दिन की ड्राइव शुरू की और सिर्फ एक ही दिन में पुलिस ने 250 चालान काटे। नोएडा पुलिस विभाग ने अवैध लेखन के साथ वाहनों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में उन वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया गया जिसपर जाति या किसी अन्य अनधिकृत लेखन शामिल हैं और इनमें बॉलीवुड फिल्म 'दबंग' जैसे लेखन भी शामिल हैं। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए दिवाली से ठीक पहले स्पेशल ड्राइव की गई थी। इसमें पुलिस ने उन वाहनों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने जाति या किसी भी अनधिकृत लेखन को रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के अलावा विंडस्क्रीन पर लगवाया हुआ था।

ध्यान देने वाली बात ये है कि नोएडा पुलिस के मुताबिक नोएडा में करीब 250 बाइक राइडर्स और कार ड्राइवर से गैरकानूनी नंबर प्लेट और अनधिकृत लेखन पर भारी जुर्माना लिया गया है। शुक्रवार को यह ड्राइव नोएडा और ग्रेटर नोएडा में की गई थी। यह ऑपरेशन क्लीन का हिस्सा है और इसे काफी भी कई जगह शुरू किया जाएगा। 113 मोटर चालकों पर जातिवादी प्रदर्शन करने के तौर पर भारी जुर्माना लगाया गया था। इनमें से 100 लोगों को नगर क्षेत्र में बुक किया गया था। इसके अलावा अन्य 91 लोगों को पुलिस अधिकारियों के अनुसार उनके वाहनों पर आक्रामक शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बुक किया गया था और 78 मोटर चालक नगर क्षेत्र में पकड़े गए थे।पुलिस ने आगे कहा कि संख्या को एक शब्द की तरह बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेटों के साथ छेड़छाड़ की गई 50 लोगों पर जुर्माना लगाया गया था। कई अन्य लोगों को रजिस्ट्रेशन प्लेटों पर 'नंबरदार' और 'डेड्स गिफ्ट' जैसे विभिन्न वाक्यांशों को प्रदर्शित करने के लिए भी जुर्माना लगाया गया है। पुलिस यह जुर्माना 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का लगा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 177 के तहत और 1989 MV एक्ट रूल 50 और 51 के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए। 

 

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