कोर्ट ने दिया हार्दिक को झटका, चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
कोर्ट ने दिया हार्दिक को झटका, चलेगा देशद्रोह का मुकदमा
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अहमदाबाद : इन दिनों पटेल आरक्षण आंदोलन सुर्खियों में बना हुआ है। प्रदर्शनों को गुजरात सरकार द्वारा दबाए जाने और पटेल आरक्षण केे प्रमुख नेता हार्दिक पटेल को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद आंदोलन और भी हाईलाईट हुआ। इस दौरान हार्दिक पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। जिसमें तिरंगे के अपमान का मामला और पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास का मामला शामिल है। हालांकि अब उन पर देशद्रोह का मामला आरोपित कर कार्रवाई की जा रही है। जिसमें यह बात सामने आई है कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कहा है कि पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर पहले तौर पर तो देशद्रोह का मामला बनता है। 

मगर अदालत ने इस तरह की रिपोर्ट से आईपीसी की धारा 153 ए (जिसमें दो समुदायों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना) को हटाए जाने संबंधी आदेश दिए गए हैं। इस मामले में जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपने एक आदेश में कहा कि हार्दिक ने आंदोलनकारी एक युवक को सलाह देकर पुलिसकर्मियों को जान से मारने की बात की। ऐसे में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बनता है। इस संदर्भ में इस युवक के पिता भरत पटेल ने याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने हार्दिक के इस कार्य को देशद्रोह कहा था।

न्यायालय का मत रहा कि किसी भी व्यक्ति को हिंसा पर आमादा करना और शांति भंग करना देशद्रोह है। देशद्रोह के आरोप को हटाने से इन्कार करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ भी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि हार्दिक ने इस मसले पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और उन पर दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। 

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