कछुआ तस्करों की याचिका हुई खारिज
कछुआ तस्करों की याचिका हुई खारिज
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नागपुर : न्यायालय के सामने काले कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया है इस मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका ही खारिज कर दी है। दरअसल मामले में आरोपियों ने जमानत की अर्जी लगाई थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। सुनवाई के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बीते माह जीआरपी द्वारा स्नोफर डाॅग स्क्वाड की सहायता से कछुओं की तस्करी करने वालों की तलाश की गई। इस दौरान आरोपी के तौर पर ब्राबस रंगाराजु और शिवकुमार रेड्डी को पकड़ा गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।

जिस पर इन आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई लेकिन मोर्ट ने वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत सुनवाई करते हुए आरोपियों के मामले में कार्रवाई की। दरअसल इन आरोपियों ने लगभग 96 कछुए पकड़े थे। इन कछुओं में से 75 ही जिंदा बच सकेग थे। इसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया। इस मामले की सुनवाई करीब 2 घंटे तक चली। मगर इसके बाद भी आरोपियों की दलीलों ने काम नहीं किया और आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

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