6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाला व्यक्ति दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाला व्यक्ति दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
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कुलगाम: जम्मू कश्मीर के कुलगाम की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के लिए एक व्यक्ति को 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जम्मू-कश्मीर स्थित कुलगाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवेज इकबाल ने बृहस्पतिवार को सज्जाद भट को वर्ष 2012 में अपने पड़ोस में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी ठहराया है। कोर्ट आरोपी को 4 वर्ष की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि अभियुक्त जुर्माना नहीं भरता तो उसे 6 महीने जेल में और सजा काटनी होगी। वहीं, शुक्रवार को जम्‍मू-कश्‍मीर में इंटरनेट पर केंद्र सरकार के नियंत्रण एवं इंटरनेट बैन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस के चलते अदालत ने उस रिव्यू कमेटी के आदेश को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर इंटरनेट बैन किया गया है। अदालत ने कहा कि रिव्यू केवल एक औपचारिकता नहीं हो सकती।

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के पश्चात् 2019 में जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदियों को सख्त कर दिया था। पत्रकार अनुराधा भसीन ने इन प्रतिबंधों की समीक्षा की मांग करते हुए 2020 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। 11 मई, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली की याचिका पर विचार करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए संतुलित होने की आवश्यकता है। 

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