बेस्ट बेकरी कांड को लेकर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
बेस्ट बेकरी कांड को लेकर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सेशंस कोर्ट ने गुजरात के 2002 के बेस्ट बेकरी मामले के 2 अपराधियों हर्षद रावजी भाई सोलंकी एवं मफत मणिलाल गोहिल को रिहा कर दिया है। इस कांड में 14 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इस मामले में 21 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, सबूतों के अभाव में वडोदरा की कोर्ट ने 2003 में सभी को रिहा कर दिया था। तत्पश्चात, 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था।

24 फरवरी 2006 को मुंबई की अदालत ने 9 अपराधियों को दोषी करार दिया। इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जबकि, बाकी 8 अपराधियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। उस वक़्त तक मामले के चार अपराधी फरार चल रहे थे, जिन्हें 2013 में पकड़ा गया। निचली कोर्ट के फैसले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जुलाई 2012 में उच्च न्यायालय ने नौ में से चार अपराधियों- संजय ठक्कर, बहादुर सिंह चौहान, सना भाई बारिया एवं दिनेश राजभर की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। जबकि, बाकी पांच- राजू बारिया, पंकज गोसावी, जगदीश राजपूत, सुरेश उर्फ लालू एवं शैलेष टाडवी को रिहा कर दिया।

वही इस मामले में फरार चल रहे चार अपराधियों को 2013 में गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल के चलते चार में से दो अपराधियों की मौत हो चुकी है। बाकी दो अपराधी - हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल 10 वर्षों से जेल में हैं। इनका मामला मुंबई की विशेष अदालत में चल रहा था। अब उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। खबर के अनुसार, 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद कई दंगे हुए थे, उसमें बेस्ट बेकरी कांड भी सम्मिलित है। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी थी। तत्पश्चात, पूरे प्रदेश में दंगे भड़क गए थे। फिर 1 मार्च 2002 को वड़ोदरा के हनुमान टेकरी क्षेत्र में स्थित बेस्ट बेकरी में भीड़ ने आग लगा दी थी। दावा है कि आग लगाने से पहले भीड़ ने बेकरी को लूट लिया था। ये बेकरी शेख परिवार की थी। इस आगजनी में बेकरी चलाने वाले शेख परिवार समेत 14 लोग मारे गए थे।

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