दिल्ली : पश्चिम बंगाल एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर शिकायत की है. शिकायत में कहा गया है कि छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रों को सुविधा देने कि लिए आधार कार्ड की मांग की जा रही है. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात को लेकर जवाब मांग है कि प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और इसके अलावा भी सभी छात्रों को अपनी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने कि लिए आधार कार्ड बनवाना क्यों जरूरी है?
इस मामले में जवाब के लिए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी दिया है, क्योंकि इस योजना में आधार कार्ड की लिए कोई पावंदी नहीं रखी गयी है फिर कैसे केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए आधार कार्ड को जरूरी बना दिया है.
केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए इस फैसले की शिकायत मिलने पर हाई कोर्ट ने उस पर तत्काल विचार करते हुए सरकार को नोटिस देकर आगामी 23 सितंबर तक जवाब माँगा है.
कोर्ट ने किये सवाल -
क्यों इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं?
कैसे आधार कार्ड को छात्रवृत्ति के लिए जरूरी बनाया जा सकता है?
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति सभी छात्रों कि लिए योजनाबद्ध है जिसमे आधार कार्ड संबंधी कोई दिशा निर्देश नहीं है फिर उस पर जोर क्यों?
इन सब सवालों के जवाब के लिए केंद्र सरकार के पास 23 सितंबर तक का समय कोर्ट द्वारा दिया गया है.
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