आतंकी नावेद को अंधेरे कमरे से हटाने के दिए निर्देश
आतंकी नावेद को अंधेरे कमरे से हटाने के दिए निर्देश
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जम्मू - कश्मीर। जम्मू - कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने उधमपुर आतंकी हमले में पकड़े गए आतंकी नावेद को लेकर एक अहम निर्णय दिया है। दरअसल लश्कर - ए - तैयबा के आतंकी मोहम्मद नावेद को अंधेरे कमरे के स्थान पर सामान्य कोठरी में रखे जाने को लेकर न्यायालय ने सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों कर्मचारियों को हिदायतें दी हैं। नावेद ने एनआईए के विशेष न्यायाधीश वाईपी कोतवाल के सामने अपनी शिकायत में कहा कि जेल प्रशासन नावेद को अंधेरे कमरे में रख रखा है।

अंधेरे कमरे में नावेद को रखे जाने के कारण नावेद को मानसिक तनाव झेलना पड़ा। न्यायालय द्वारा अपील की गई कि नावेद को किसी दूसरे स्थान पर रखा जाए। उल्लेखनीय है कि नावेद ने पहले भी खुद को अंधेरी कोठरी में न रखे जाने की बात कही थी। उसका कहना था कि इतने अंधेरे में वह नहीं रह सकता। ऐसे में उसे दूसरे स्थान पर रखा जाए।

न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि नावेद की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उसके स्वास्थ्य की जांच को लेकर 48 घंटे में मेडिकल परीक्षण करवाया जाना चाहिए। न्यायालय ने नावेद को पांच और आरोपियों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया गया। 

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