Nov 12 2016 05:46 PM
मुंबई : जो लोग इंटरनेट से डाउनलोड करने के शौकिन है, उन्हें 1 दिंसबर से यह शौक महंगा पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अब डाउनलोड सेवा को कर के अधीन करने का निर्णय लिया है। इसके चलते डाउनलोड करने वाले लोगों को 15 प्रतिशत टैक्स भुगतना पड़ेगा।
गौरतलब है कि केन्द्र की मोदी सरकार ने हाल ही में कालेधन पर नकेल कसने का काम करने के लिये पांच सौ और एक हजार रूपये के मौजूदा नोटों को चलन से बंद कर दिया है। इसके बाद अब सरकार डाउनलोड सेवा को भी टैक्स के घेरे में लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि यह टैक्स तभी अदा करना होगा जब आप किसी विदेशी प्रोवाइडर से डाउनलोड सेवा प्राप्त करेंगे।
मालूम हो कि लोग अपने कंप्यूटर और मोबाइल आदि पर विज्ञापन, संगीत, ई पुस्तक, फिल्म, गेम्स आदि को डाउनलोड करते है। यह सेवा विदेशी सर्विस प्रोवाइडर भी उपलब्ध कराते है। सरकार के टैक्स संबंधी ऐलान के बाद अब ऐसे लोगों को सावधान होना पड़ेगा जो डाउनलोड को खेल की तरह समझते है।
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