सुप्रीम कोर्ट ने गुहावटी हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए मणिपुर हिंसा के 27 केस
सुप्रीम कोर्ट ने गुहावटी हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए मणिपुर हिंसा के 27 केस
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (25 अगस्त) को मणिपुर हिंसा के 27 मामले, जो जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दिए गए थे, अब उन्हें असम स्थानांतरित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मणिपुर हिंसा के 27 मामलों से निपटने के लिए गुवाहाटी में एक या अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीशों को नामित करने का अनुरोध किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में एक समूह ने फैसला किया कि मणिपुर की स्थिति और आरोपियों और गवाहों की सुरक्षा के बारे में चिंताओं के कारण, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने गए विशेष न्यायाधीश मुकदमे के सभी प्रारंभिक चरणों को संभालेंगे। इसमें आरोपी को हिरासत में रखना, हिरासत की अवधि बढ़ाना और गवाह जो कहते हैं उसे रिकॉर्ड करना जैसी चीजें शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 'आरोपियों की पेशी, रिमांड और न्यायिक विस्तार, हिरासत का विस्तार और अन्य कार्यवाही दूरी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मोड पर की जानी है। अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत मणिपुर में होगी और गवाहों के बयान भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से मणिपुर या किसी अन्य स्थान पर जहां वे रह रहे हैं, दर्ज किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी है और केवल CBI को हस्तांतरित मामलों के लिए है और यदि भविष्य में चीजें स्थिर हो जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में सुनवाई के अपने आदेश को बदल सकता है।

शीर्ष अदालत के ये निर्देश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सुझाव पर आए, जिन्होंने सुझाव दिया कि जिन 27 मामलों को CBI को स्थानांतरित किया गया है, उनके लिए प्री-ट्रायल प्रक्रिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है। मामलों को असम स्थानांतरित करने के सुझाव का पीड़ितों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में संघर्षग्रस्त राज्य मणिपुर में हिंसा के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए तीन सदस्यीय उच्च शक्ति समिति भी नियुक्त की थी। कोर्ट ने कहा कि “ये जज जांच के अलावा राहत, पुनर्वास, बहाली जैसे मुद्दों पर भी गौर करेंगे। यह एक व्यापक आधार वाली समिति होगी, यह राहत शिविरों का दौरा करेगी और राहत कार्यों की निगरानी करेगी। समिति राज्य में संकट के विविध पहलुओं पर गौर करेगी।

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