दिल्ली: जाट आन्दोलन के कारण हुई दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की दायर की गई अपील को ख़ारिज कर दिया है और दोनों सरकारों को आपसी तालमेल से इस समस्या को निपटाने को कहा है, जिससे दिल्ली सरकार मुसीबत में है क्योंकि दिल्ली सरकार के अनुसार उसे पानी की सप्लाई बराबर नहीं मिल रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की दिल्ली सरकार को यदि आपसी बातचीत के बाद पानी की सप्लाई पूरी नहीं मिलती है तो उसे कोर्ट जाने का अधिकार है दिल्ली जल बोर्ड शहर में 1.7 करोड़ लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई को व्यवस्थित करने के लिए फिर से पानी इकट्ठा कर रहा है. जिसे वह हरियाणा से मिलने वाले पानी पर अत्यधिक रूप से काफी तौर पर निर्भर है, हरियाणा सरकार का कहना है की पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य काफी तेजी से चल रहा है, यदि आन्दोलन या दंगे फिर शुरू नहीं होंगे तो मरम्मत का कार्य 15 दिनों के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा.
गौरतलब है की आरक्षण के लिए जाट आंदोलनकारियो ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए पानी की मुख्य पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था. इसके बाद हिंसात्मक प्रदर्शनों, दंगो, आगजनी और आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुचाने के बाद हरियाणा सरकार ने जाट आंदोलनकारियो की मांगो को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद जाटों ने आंदोलन समाप्त कर दिया था.