विकलांग लोगों के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
विकलांग लोगों के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सीमा गिरिजा की याचिका पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब माँगा है। अदालत ने चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिका में विकलांग लोगों के सम्मान के साथ जीने के अधिकारों को लागू करने और विकलांग अधिनियम को लागू करने तथा लागू करने के लिए जिला स्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई है। मुख्य नयायधीश (CJI)  डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह बेहद अहम मामला है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि सभी राज्यों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया देखें कि सिर्फ 10 राज्यों में विशेष विभाग हैं, सिर्फ 12 राज्यों में स्वतंत्र निदेशक हैं, 4 राज्यों में नियम भी नहीं हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम मंत्रालय को निर्देश दे सकते हैं और उन्हें चूक करने वाले राज्यों के साथ मीटिंग करने के लिए कहते हैं। 

CJI की बेंच ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता विकलांग बच्चों के अधिकारों से निपटने वाले माता-पिता, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के लिए एक स्टेज का सदस्य है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यों द्वारा RPWD अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।

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