सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की दाऊद इब्राहिम के भतीजे की जमानत याचिका, मकोका के तहत दर्ज है केस
सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की दाऊद इब्राहिम के भतीजे की जमानत याचिका, मकोका के तहत दर्ज है केस
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे को 2019 में उनके खिलाफ दर्ज एक केस में जमानत देने से मना कर दिया है। संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए कानून महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी देने के लिए केस दर्ज किया गया था। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने लोअर कोर्ट से मामले में आरोप तय करने को कहा है। साथ ही दाऊद के भतीजे को जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन देने की इजाजत दी है।

बेंच ने बॉम्बे उच्च न्यायालय दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मोहम्मद रिजवान इकबाल हसन शेख उर्फ़ इब्राहिम कास्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, 'हमें इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने का कोई वजह नज़र नहीं आती है। जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट दायर हो चुकी है। हम कोर्ट को आज से छह महीने के अंदर आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश देते हैं।'  

बता दें कि कासकर को जुलाई 2019 में अरेस्ट किया गया था। 10 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने मकोका के तहत आरोपपत्र दायर किया था।  मामले के मुताबिक, बिल्डर का इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात का भी कारोबार था। उसने कहा कि उसके कारोबारी पार्टनर पर 15 लाख रुपये का बकाया है। जून 2019 में उसे गैंगस्टर छोटा शकील की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉल आया। फहीम मचमच ने उसे पैसे वापस नहीं मांगने के लिए कहा। जिसपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि कोई जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि केस रिकॉर्ड, अपराध में कासकर की संलिप्तता को प्रदर्शित किया है। बिल्डर की शिकायत पर पाइधोनी थाने में शकील, कासकर व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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