PMC बैंक के ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुनवाई से किया इंकार
PMC बैंक के ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुनवाई से किया इंकार
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नई दिल्ली: पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) बैंक के खाताधारकों को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राहकों की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा है कि इसके लिए खाता धारक उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं. बता दें कि PMC बैंक के ग्राहक अपना ही पैसा वापस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. लोगों के करोड़ों रुपये बैंक में फंसे हुए हैं. ग्राहकों को केवल 40 हजार रुपये निकालने की अनुमति दी गई है. पैसा निकालने पर लगाई गई इस पाबंदी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी.

PMC बैंक मामले के शीर्ष अदालत में जाने से अब करीब 15 लाख खाता धारकों की उम्मीद जगी थी. ग्राहकों को उम्मीद थी कि शीर्ष अदालत रकम निकालने की लिमिट पर राहत दे सकता है. निकासी पर लगाई गई लिमिट के खिलाफ याचिका में खाता धारकों की सुरक्षा का उल्लेख किया गया था. इस याचिका में मांग की गई थी कि सभी ग्राहकों को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस कवर दिया जाए. इसके अलावा निकासी पर किसी भी किस्म की लिमिट समाप्त किए जाने की भी मांग की गई थी.

PMC बैंक में लाखों खाता धारकों के करोड़ों रुपये फंसे होने का ये मामला अब बेहद बड़ा होता जा रहा है. इस बैंक के दो खाता धारकों की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ना आरंभ कर दिया है. हाल ही में PMC बैंक के ग्राहक संजय गुलाटी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी. वहीं इसके बाद एक अन्य ग्राहक की भी मौत हुई. इस मामले पर केन्दीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर RBI तक ने जवाब दिया है.

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