नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बुजुर्ग की मौत मामले में सुनवाई 25 फ़रवरी तक टली
नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बुजुर्ग की मौत मामले में सुनवाई 25 फ़रवरी तक टली
Share:

नई दिल्ली: पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 34 वर्ष पुराने रोड रेज के  मामले में पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिंद्धू को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी तक के लिए इस मामले को स्थगित कर दिया है. दरअसल, 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट के बाजार गए थे. ये जगह उनके घर के नजदीक ही है. उस वक़्त सिद्धू एक क्रिकेटर हुआ करते थे. उनका इंटरनेशनल करियर शुरू हुए एक साल ही हुआ था. इसी मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनका 65 वर्षीय एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह से विवाद हो गया. बात हाथापाई तक जा पहुंची और सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया. उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान चली गई. रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत हार्ट अटैक आने से हुई थी. 

उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था. सेशन कोर्ट में मुकदमा चला. 1999 में सेशन कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया. वर्ष 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की. इसी बीच सिद्धू ने राजनीति में एंट्री कर ली. 2004 के लोकसभा चुनाव में सिद्धू अमृतसर सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर संसद पहुंचे.  5. दिसंबर 2006 को इस मामले में उच्च न्यायालय का फैसला आ गया. उच्च न्यायालय ने सिद्धू और संधू को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका. सिद्धू ने लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया. HC के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. जिसके बाद 2007 में सिद्धू फिर अमृतसर से चुनाव जीता.  

बता दें कि 1988 के केस में सिद्धू और संधू पर दो केस दर्ज हैं. पहला गैर इरादतन हत्या का और दूसरा रोड रेज का. इसमें सिद्धू पर चोट पहुंचाने की धारा भी लगी थी.  मई 2018 में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिद्धू और संधू को दूसरे यानी कि रोड रेज के मामले में दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई थी. यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शीर्ष अदालत ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया. हालांकि, अदालत ने रोड रेज केस में सिद्धू पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल हुई है.

केंद्र पर राहुल गांधी का आरोप, कहा- देश को बांटा जा रहा

'जिस प्लेट से बिस्किट खाता था राहुल गांधी का कुत्ता, उसी में से खाते थे कांग्रेस के नेता..', फिर वायरल हुआ किस्सा

जब लोकसभा स्पीकर ने लगाई राहुल गांधी की क्लास, जानिए क्या थी कांग्रेस नेता की गलती

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -