सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब Navy में भी महिला अफसरों को मिलेगा स्थायी कमीशन
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब Navy में भी महिला अफसरों को मिलेगा स्थायी कमीशन
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नई दिल्ली: अब नौसेना में भी महिला अफसरों को स्थायी कमिशन मिलेगा. शीर्ष अदालत ने स्थायी कमीशन देने में महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने इसे लैंगिक रूढ़ियों का मामला बताया है.

देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि महिलाएं पुरुष अधिकारियों के समान दक्षता के साथ sail (नौकायन) कर सकती हैं और कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए. इससे पहले शीर्ष अदालत केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को मौके से वंचित रखना बेहद बेदभावपूर्ण रवैया है और यह बर्दाश्त के लायक नहीं है.इस मामले में केंद्र सरकार ने 11 मार्च को लोकसभा में कहा था कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए वह पूरी तरह तैयार हैं. 

इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वह इस संबंध में शीर्ष अदालत के आदेशों का पूरा पालन करेगी. रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सौगत रॉय के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी. रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा था कि हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे. शीर्ष अदालत के आदेशों का पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था कि सेना में महिलाओं को स्थायी तैनाती मिलनी चाहिए और पुरुष अफसरों की ही तरह उन्हें सैन्य कमान में भी तैनात किया जाना चाहिए.

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