Sep 07 2016 02:16 PM
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को यह आदेश दिया है कि कोई भी किसी भी मामले में यदि एफआईआर दर्ज होती है तो 24 घंटे के भीतर ही उसे अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाये। माननीय कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जायेगा।
हालांकि माननीय कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दुर्गम इलाकों के लिये यह अवधि 72 घंटे रहेगी। बताया गया है कि यूथ बाॅर एसोसिएशन आॅफ इंडिया की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सरकारें एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करती है। इसके बाद याचिका की सुनवाई करते हुये कोर्ट ने यह आदेश दिये है।
जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन राज्यों में इंटरनेट की समस्या आती है, वहां दर्ज एफआईआर को अपलोड करने की अवधि 72 घंटे मान्य रहेगी।
कोर्ट ने छूट भी दी- माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े या ज्यादा संगीन मामलों की एफआईआर वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जाये।
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