मुशर्रफ की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, कही ये बात
मुशर्रफ की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, कही ये बात
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इस्लामबाद: पाक के सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह मुद्दे में मौत की सजा को चुनौती देने वाली पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई करने से सख्त मना कर दिया है । वहीं कोर्ट ने याचिका वापस करते हुए कहा कि जब तक वह सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक उनको अपील करने की इजाजत नहीं होगी। जंहा मुशर्रफ ने बीते गुरुवार यानी 16 जनवरी 2020 को शीर्ष कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विशेष अदालत के फैसले को रद करने की मांग करी गई। जंहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष अदालत ने गत 17 दिसंबर को मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी। 

एक महीने के भीतर करना होगा सरेंडर:  सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार इस बात का पता चला है कि , सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने बीते शुक्रवार को इस टिप्पणी के साथ पूर्व सैन्य शासक मुशर्रफ की अर्जी लौटा दी कि अपील से पहले दोषी आत्मसमर्पण करें। सर्वोच्च अदालत ने इस आपत्ति को दूर करने के लिए एक माह की मोहलत दी है। इसका मतलब यह हुआ कि मुशर्रफ को एक महीने के अंदर सरेंडर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह अपील करने का अधिकार गंवा देंगे।

दाखिल की थी 90 पेज की अर्जी: आपकी जानकरी के लिए हम आपको बता दें कि 74 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख मुशर्रफ ने अपने वकील सलमान सफदर के जरिये बीते गुरुवार यानी 16 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में 90 पेज की अर्जी पेश की जा चुकी है। वहीं यह भी कहा जा रहा हैं कि   विशेष अदालत में मुशर्रफ की अनुपस्थिति इरादतन नहीं थी। वह खराब सेहत के कारण अदालत में पेश नहीं हो पा रहे थे। मुशर्रफ को बीमार मानने के बावजूद विशेष अदालत ने उनकी अनुपस्थिति में फैसला सुना दिया। इसके पहले बीते सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ की अपील पर विशेष अदालत के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था।

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