वध के लिए मवेशियों की खरीदी -बिक्री प्रतिबंध की अधिसूचना पर, SC ने केंद्र को दिया नोटिस
वध के लिए मवेशियों की खरीदी -बिक्री प्रतिबंध की अधिसूचना पर, SC ने केंद्र को दिया नोटिस
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नई दिल्ली : मवेशी बाजारों में वध के उद्देश्य से पशुओं की खरीदी -बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली केन्द्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकार कर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब माँगा है. मामले की अगली सुनवाई  11 जुलाई को होगी.

बता दें कि हैदराबाद के मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना में मवेशियों की कुर्बानी देने की धार्मिक आजादी के खिलाफ है और भोजन के लिए मवेशियों के वध पर प्रतिबंध संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त भोजन के अधिकार, निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में यह भी कहा गया है कि केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कर्नाटक जैसे राज्यों ने कह दिया है कि वह केन्द्र के एक प्रतिबंध को लागू नहीं करेंगे क्योंकि इससे उक्त व्यवसाय में शामिल लोगों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

उल्लेखनीय है कि केन्द्र ने 26 मई को एक अधिसूचना जारी कर देश भर के मवेशी बाजारों में वध के लिए पशुओं का क्रय-विक्रय किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.इस अधिसूचना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे.

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