सुप्रीम कोर्ट राज्यों के हाईकोर्ट के इस अहम अधिकार का आज करेगा परीक्षण
सुप्रीम कोर्ट राज्यों के हाईकोर्ट के इस अहम अधिकार का आज करेगा परीक्षण
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नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय आज हाईकोर्ट के एक अहम अधिकार की समीक्षा करने जा रहा है। शीर्ष अदालत यह परीक्षण करेगी कि हाईकोर्ट दूसरे राज्य को जांच सौंप सकते है क्या । सुप्रीम कोर्ट यह जांचेगी कि क्या हाईकोर्ट को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पास लंबित यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच पुलिस द्वारा आपराधिक मामला दर्ज कर लेने के कारण दूसरे राज्य को स्थानांतरित करने का अधिकार है या नहीं।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार, अन्य विभागों और मामले से जुड़े सभी लोगों से अपने जवाब दाखिल करने को भी कहा है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने यह फैसला बुधवार को एक आईपीएस अधिकारी की अपील पर सुनवाई के दौरान लिया। चेन्नई में तैनात इस आईपीएस अधिकारी ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। इस अधिकारी के खिलाफ पिछले साल अगस्त में तमिलनाडु में पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात एक 44 वर्षीय महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी।

इस शिकायत पर एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की गई थी। बाद में महिला अधिकारी ने आरोपी आईपीएस के खिलाफ कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के तहत एफआईआर भी दर्ज करा दी थी।आईपीएस अधिकारी की अपील पर मद्रास हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मामले की ‘पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष’ जांच के लिए आईसीसी और एफआईआर की जांच को तेलंगाना स्थानांतरित कर दिया था। 

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