Mar 01 2016 03:55 PM
नई दिल्ली : जाट आंदोलन के दौरान सेना ने उपद्रवी भीड़ पर गोली चलाने की खुली परमिशन देने की मांग की थी, इसी संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीड़ पर गोली चलाने का आदेश हम कैसे दे सकते है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर, न्यायधीश आर भानुमति व न्यायधीश यू ललित की पीठ ने कहा कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्यापत् सक्षम है। कोर्ट ने कहा कि जब भी ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, चीजों का ध्यान रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमसे चाहते हैं कि हम सेना को भीड़ पर गोली चलाने का निर्देश जारी करें, लेकिन हम इस तरह का निर्देश नहीं जारी कर सकते क्योंकि इस दौरान हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सक्षम है हालांकि बेंच ने यह भी कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानूनी रुप से केस चलाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता वकील अजय जैन ने हिंसक आदोलन के पीड़ितों के लिए मुआवजा मांगा होता, तो इश पर विचार किया जा सकता था।
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