26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ज्ञानवापी सर्वे पर रोक, मुस्लिम पक्ष को दिया ये आदेश
26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ज्ञानवापी सर्वे पर रोक, मुस्लिम पक्ष को दिया ये आदेश
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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है तथा ना ही इसकी योजना है। अभी केवल सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को 2-3 दिन टालने की मांग की है। 

आपको बता दें कि ज्ञानवापी में सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने सर्वे किया। ASI के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि वाराणसी की जिला न्यायालय ने ही ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश दिया था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से कहा है कि वह वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करें। 

वही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है। वह पराजित नहीं हो सकता है। शिव ही सत्य हैं। वहीं, इस मामले में हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ASI सर्वे से ही ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले को स्वीकर करते हैं। उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। ASI का वैज्ञानिक सर्वे सत्य को सामने लाने में सहायक होगा। इसलिए, यह आवश्यक है।

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