अभी जेल में ही रहेंगे सुब्रत रॉय,जमानत के लिए चुकाने होंगे 5000 करोड़
अभी जेल में ही रहेंगे सुब्रत रॉय,जमानत के लिए चुकाने होंगे 5000 करोड़
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नई दिल्ली : सहारा चीफ सुब्रत रॉय की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. निवेशकों का पैसा न लौटाने के मामले में 4 मार्च, 2014 से तिहाड़ जेल में बंद है और सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख रॉय की अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक 5000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा नहीं कर देते उन्हें जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने सहारा की तरफ से दिए गए बैंक गारंटी के फॉर्मेट को मंजूर कर लिया है, लेकिन इस आदेश से उन्हें अभी फायदा नहीं है क्योंकि जो बैंक उन्हें 5,000 करोड़ की गारंटी देने वाला था, उसने अब इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सुब्रत रॉय की मुश्किल यह कहकर और भी बढ़ा दी है कि अब उन्हें ब्याज समेत कुल 36,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे.

यानी बैंक गांरटी अगर अदा करने के बाद रॉय रिहा हो भी जाते हैं, तो उन्हें 9 किश्तों में बाकी रकम जमा करानी होगी.हालांकि कोर्ट ने सहारा को इस रकम का इंतजाम करने के लिए संपति बेचने की मंजूरी दे दी है. बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे विदेश यात्रा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रिहाई के बाद भी सुब्रत रॉय बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन को 15 दिन पहले इसकी जानकारी देनी होगी.

इसके अलावा, अगर उन्होंने दो किश्तें नहीं चुकाईं, तो उनकी बैंक गारंटी को सेबी कैश करा सकता है. अगर तीन किश्तें नहीं चुकाई गईं, तो सहारा चीफ और उनके दोनों निदेशकों को दोबारा हिरासत में लिया जा सकता है.

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