पाकिस्तान के लिए वीजा नियमों में सख्ती, 50 फीसदी आवेदन किए गए रिजेक्ट
पाकिस्तान के लिए वीजा नियमों में सख्ती, 50 फीसदी आवेदन किए गए रिजेक्ट
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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानियों को वीजा देने के नियमों में सख्ती कर दी है. इस वर्ष जनवरी से लेकर मई तक के बीच मंत्रालय द्वारा भारतीय वीजा के लिए अप्लाई करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के 50 फीसदी आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है।

पठानकोट अटैक के बाद से भारत सरकार हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है. हाल ही में इस मामले को पाकिस्तान में इंडियन हाइ कमिश्नर गौतम बमवाले ने गृह सचिव राजीव महर्षि के समक्ष दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान उठाया था।

आंकड़ों की मानें तो 1 जनवरी से 31 मई के बीच 35,021 पाकिस्तानी नागरिकों ने वीजा के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से केवल 17,481 को ही वीजा दिया गया और 17,540 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया. 2015 के आंकड़ो पर नजर डालें तो इसी समय अंतराल में कुल 39,800 वीजा एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से मात्र 31000 को वीजा दिया गया था।

2014 में 47000 में से 39000 आवेदनों को हरी झंडी दी गई थी, अधिकारियों ने बताया गया कि वीजा के आवेदनों को रिजेक्ट करने का एक कारण एजेंसी के कड़े कायदे भी है. एक उच्च अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान के लिए वेरिफ़िकेशन और क्रॉस वेरीफिकेशन की प्रक्रिया काफी लंबी है।

वीजा देने या नहीं देने से पहले इस काम में ही कई महीने लग जाते हैं. यह देरी खासकर दूसरे एजेंसियों जैसे आईबी की वजह से होती है जो कि दिल्ली से बाहर के एप्लीकेंट के मामले में स्टेट एजेंसियों के फीडबैक पर डिपेंड रहती है|

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