मानव तस्करी के खिलाफ सख्त हुआ कानून
मानव तस्करी के खिलाफ सख्त हुआ कानून
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दिल्ली : मानव तस्करी को रोकने संबंधित कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में के नए बिल मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) बिल 2018 है पैट मुहर लगा दी जा चुकी है जिसे 5 मार्च से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में पेश किये जाने की तैयारी है. विधेयक के अनुसार मानव तस्करी से निपटने के लिए सख्त प्रावधान और मामलों का तय समय में निपटारा प्रमुख बिंदु है. इसके अलावा दोषी को कड़ी सजा का भी उल्लेख इस विधेयक मैं है जिसके चलते आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान भी है.

कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि मानव तस्करी को रोकने के पुराने कानून में कई कमियां थी, जिससे इस नए कानून के जरिए ठीक किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि तमाम शहरों में जो रेड लाइट एरिया हैं, वह गैर कानूनी है और नया कानून बन जाने के बाद उनसे निपटने में मदद मिलेगी नए विधेयक में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.

बिल में मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए जिला और राज्य से लेकर केंद्र सरकार के स्तर तक इंतजाम किए गए हैं. केंद्र सरकार के स्तर पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो का भी काम करेगी.

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