शीना बोरा हत्याकांड : कोर्ट ने CBI को 17 दिसंबर तक जांच पूरी करने का दिया आदेश
शीना बोरा हत्याकांड : कोर्ट ने CBI को 17 दिसंबर तक जांच पूरी करने का दिया आदेश
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मुंबई : मुंबई की हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री शीन बोरा हत्या मामले में विशेष अदालत ने CBI को 17 दिसंबर तक इस मामले में अपनी जांच करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की इस याचिका को स्वीकार कर लिया की उसे उन सभी गवाहों के बयानों की कॉपी दी जाए जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराएं हैं।

CBI जज एचएस महाजन ने इस मामले तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी को कहा 'आप इस केस की जांच 17 दिसंबर तक पूर्ण कर ले और उस दिन आरोपियों के बयानों के सील बंद लिफाफे को खोलूंगा और आरोपी को दूंगा। जानकारी देते चले की इस केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने पिछले गुरुवार को गवाहों द्वारा मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों की मांग रखी थी।

इस पर सरकारी वकील कविता पाटिल ने विरोध करते हुए कहा था की यह एक बड़ा षडयंत्र है और CBI अभी इसकी जांच कर रही है जो की बहुत अहम बिन्दु पर पहुंच गई है। जानकारी दे की इसके बाद अब CBI को कोर्ट द्वारा परमिशन मिल गई है की वह एक बार वापस से इंद्राणी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर श्यामवर राय से पूछताछ कर सके।

जानकारी दे की इस मामले में आरोपी इंद्राणी भायखला महिला जेल में बंद है और वहीं दूसरी ओर उनके पति पीटर मुखर्जी भी कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त वाले ऑर्थर रोड जेल में अन्य 2 आरोपियों खन्ना और रॉय के साथ बंद हैं।

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