हमारे आदेश क्या कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए हैः सुप्रीम कोर्ट
हमारे आदेश क्या कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए हैः सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज झुंझलाते हुए कहा कि क्या हमारे आदेश कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए होते है। कोर्ट ने ये बातें देश भर में सरकारी जमीनों पर बनाई जा रही धार्मिक इमारतों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कही। केंद्र व राज्य की सरकारों ने इस मामले में अब तक हलफनामा दायर नहीं किया है।

कोर्ट ने 8 मार्च तक सराकरों को एक्शन टेकेन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने गुस्से में कहा कि क्या हमारे आदेश का कोई सम्मान नहीं है। हम जानते है कि हमें क्या करना चाहिए।

हम सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करेंगे और पूछेंगे कि हमारे आदेश का क्या हुआ। आगे कोर्ट ने कहा कि जो राज्य अगले दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब सॉलिसिटर जनरल के पास जमा नहीं कराएगा, उनके मुख्य सचिवों को कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी। अगली सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में की जाएगी।

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