रॉ, आईबी, एनटीआरओ की याचिका को कोर्ट ने किया खारिच
रॉ, आईबी, एनटीआरओ की याचिका को कोर्ट ने किया खारिच
Share:

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अजीब सी याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायलय ने आईबी, रॉ और एनटीआरओ जैसी खुफिया एजेंसियों को संसद के प्रति जवाबदेह बनाए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना है कि खुफिया क्षेत्र में हस्तक्षेप से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। न्यायमूर्ति दापक मिश्रा और शिव कीर्ति सिंह की बेंच ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है।

इससे सुरक्षा क्षेत्र में खतरा पैदा हो सकता है। यह याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने दायर की थी। पीठ ने कहा कि हमें नहीं लगता कि अदालत को ऐसी याचिका विचार करना चाहिए, जिससे देश की सुरक्षा जुड़ी हो। साल 2013 में सर्वोच्च नायायलय ने केंद्र को एक नोटिस जारी कर कहा था कि एजेंसियों को संसद औऱ कैग की निगरानी में लाने का आग्रह करने वाली याचिका पर प्रतिक्रिया दे।

गैर सरकारी संगठन की याचिका में कोर्ट से रॉ, आईबी और एऩटीआरओ को पश्चिमी देशों की तरह ही संसदीय निगरानी में लाने और कैग से उनका वितीय ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग की थी।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -