सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ी, मनी लॉन्डरिंग मामले में हैं आरोपी
सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ी, मनी लॉन्डरिंग मामले में हैं आरोपी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन को दी गई अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। उस दिन उनकी नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की शीर्ष अदालत की पीठ ने 10 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में कहा कि, 'मामले को 06 नवंबर, 2023 को दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। इस बीच, पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।'

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा वरिष्ठ आप नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर ध्यान देने के बाद आया है। शीर्ष अदालत ने पहले सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उनसे मामले की सुनवाई में देरी करने के लिए कार्यवाही के लंबित रहने का इस्तेमाल रणनीति के रूप में नहीं करने को भी कहा। ED के अनुसार, जैन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका लंबित होने का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट में बार-बार स्थगन की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया कि AAP नेता ने ट्रायल कोर्ट से 16 तारीखें ली हैं।

बता दें कि ED ने पिछले साल 30 मई को चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के कथित संबंध में सत्येन्द्र जैन को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उनसे जुड़ी हुई थीं। जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई CBI की FIR के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। जैन को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।  इससे पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी। 12 सितंबर को अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। 

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