हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सामने आया है जिसमे यह कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को देश के शीर्ष 100 बैंक डिफाल्टरों के नाम सार्वजनिक करना होंगे. आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के दवारा रिज़र्व बैंक की सभी दलीलों को ख़ारिज कर दिया गया है और इसके साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को उचित करार दिया गया है और यह कहा गया है कि बैंक को इन डिफाल्टरों के नाम जल्द ही सार्वजनिक करने होंगे.
आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के यह आदेश पानीपत के सूचना कार्यकर्ता पीपी कपूर की आरटीआई पर सामने आये है. इस मामले में जानकारी देते हुए पीपी ने यह भी बताया कि उन्होंने डिफाल्टर उद्योगपतियों से कर्ज वसूली को लेकर बैंक कार्रवाई के बारे में जानकरी की मांग की थी.
लेकिन रिज़र्व बैंक के द्वारा गोपनीयता का कहकर जानकारी देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया. जिसके बाद रिज़र्व बैंक को 10 दिसंबर 2011 तक केंद्रीय सूचना आयुक्त के द्वारा जानकारी देने के आदेश दिए गए थे. लेकिन उसके बाद रिज़र्व बैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे आर्डर जारी करवाकर जानकारी नहीं दी गई. तब से लेकर अब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट मे ही पड़ा हुआ था.