राजस्थान सरकार राज्य में कोरोना प्रेरित प्रतिबंधों में ढील देती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया ऐलान, लिखा, 'शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए सुझावों को देखते हुए राज्य में छूट का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में छूट दी गई है. त्रि-स्तरीय सार्वजनिक-अनुशासन दिशानिर्देश 3.0 के तहत गतिविधियां। इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जो 28 जून सुबह पांच बजे से लागू होगी। यहां राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना दिशानिर्देशों की पूरी सूची है:
-सरकारी कार्यालय अब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे।
-कर्मचारियों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को टीका लगाया गया है, जो शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे के लिए खुले रह सकते हैं।
-धार्मिक स्थानों सशर्त खुलेगा, जबकि शादी के महलों शादी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 1 जुलाई से खोल सकते हैं।
-राज्य के धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक जन आंदोलनों के लिए अनुमति दी जाएगी, जिसमें वैक्सीन की पहली खुराक कम से कम होगी।
-गाइडलाइंस में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों में फूल, माला, प्रसाद, चदार और अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध।
-सरकारी कार्यालय जहां कर्मियों की संख्या 25 से कम है, वहां पूर्ण स्टाफ की अनुमति दी जाएगी।
- शहर में मिनी-बसों सेवाएं चालक और परिचालक को वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद पुनः आरंभ कर सकती हैं।
-निजी वाहनों द्वारा सोमवार से शनिवार तक सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक आवाजाही की अनुमति दी जाएगी । सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक पार्क खुले रहेंगे।
-जिम और रेस्तरां में 60 प्रतिशत कर्मचारियों को टीकाकरण पूरा हो जाना चाहिए था, उन्हें शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी।
-गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए अपने स्टाफ का टीका लगवाना अनिवार्य होगा।
-बाजार/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जहां कम से 60 प्रतिशत कार्यबल को वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, उन्हें शाम 7 बजे तक अतिरिक्त 3 घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- 1 जुलाई से शादी समारोह के लिए मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल आदि की अनुमति शाम 4 बजे तक होगी, जिसमें अधिकतम 40 मेहमान होंगे।
-सरकार ने अभी तक राज्य में मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों, जुलूसों, त्योहारों, मेलों और साप्ताहिक हाट बाजारों के आयोजन की अनुमति नहीं दी है।
-पूरे राज्य में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक 'पब्लिक डिसिप्लिन वीकेंड कर्फ्यू' होगा।
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