यौन उत्पीड़न के आरोप में टेरी प्रमुख हुए दिल्ली की एक अदालत में तलब
यौन उत्पीड़न के आरोप में टेरी प्रमुख हुए दिल्ली की एक अदालत में तलब
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने टेरी के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी को आज आरोपी के रुप में तलब किया. उन पर अपने सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने और शील का भंग करने का आरोप है. मेट्रोपोलिटन की मजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने कहा कि अदालत संतुष्ट है।

क्योंकि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत है. चौहान ने कहा कि अदालत के पास आईपीसी की धारा 354 ए, 354 बी, 354 डी, 509 और 341 के तहत आरोपित आर. के. पचौरी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए काफी सामग्री है।

दिल्ली पुलिस ने 1 मार्च को उपरोक्त धाराओं के तहत पचौरी के खिलाफ 1400 पन्नों का एक आरोप-पत्र दाखिल किया था. मजिस्ट्रेट ने कहा कि पचौरी पर आरोप है कि उन्होने कई मौकों पर पीड़िता पर चौन रंजित टिप्पणी की। शिकायतकर्ता की अस्वीकृति के बावजूद उन्हें गलत ढंग से छुआ।

पीड़िता को अशोभनीय एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज भेजे. आरोप पत्र में कुल 23 गवाह है, इनमें से अधिकतर टेरी के मौजूदा और पूर्व कर्मी है. पचौरी पर पिछले साल 21 मार्च को इसी मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई थी. 13 फरवरी को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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