NDPS एक्ट में सजा काट रहे बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत
NDPS एक्ट में सजा काट रहे बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत
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चंडीगढ़: पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बुधवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटैंसेस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के अंतर्गत दर्ज मामले में जेल में कैद मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। वह इस समय पटियाला की केंद्रीय जेल में सजा काट रहे हैं। उनके खिलाफ दिसंबर में NDPS एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया गया था।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की डिवीजन बेंच ने बुधवार को यह फैसला बिक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से दाखिल की गई जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। मजीठिया ने NDPS एक्ट के तहत दर्ज केस में इस साल 20 फरवरी को हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इससे पहले 29 जुलाई को मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि मजीठिया ने दिसंबर 2021 में उनके खिलाफ NDPS एक्ट की कई धाराओं में दर्ज किए गए मामले को लेकर 23 मई को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। बिक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के साले हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं।

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