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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की रिहाई के आदेश देने वाले लाहौर उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। डॉन समाचार पत्र की वेबसाइट के अनुसार, पंजाब के गृह विभाग की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि लखवी के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद लाहौर न्यायालय के न्यायमूर्ति अनवारुल हक ने इसकी अवहेलना की और 10 अप्रैल को लखवी की रिहाई के आदेश दिए।
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से लाहौर उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने और लोक व्यवस्था बहाल रखने के लिए उसे हिरासत में रखने के आदेश दिए जाने की अपील की गई है। पंजाब सरकार ने पहले कहा था कि लखवी को संवेदनशील सूचना के आधार पर हिरासत में लिया गया था, जो कि खुफिया एजेंसियों ने उपलब्ध कराया था।
लखवी ने 14 मार्च को चौथी बार अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर लाहौर उच्च न्यायालय ने उसे तत्काल रिहा करने के आदेश दिए थे। लखवी सहित सात लोगों पर 2008 के मुंबई हमले की साजिश रचने और हमलावरों को मदद पहुंचाने का आरोप है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी।