निजता को बुनियादी अधिकार मानने पर आज SC में सुनवाई
निजता को बुनियादी अधिकार मानने पर आज SC में सुनवाई
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नई दिल्ली : निजता को बुनियादी अधिकार माना जाना चाहिए या नहीं, इस गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ आज सुनवाई करेगी. इस सुनवाई से आधार कार्ड का भविष्य भी तय हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने कई सामाजिक कल्याण की योजनाओं में आधार को अनिवार्य कर दिया है. बता दें कि आधार कार्ड को जरूरी किए जाने के मामले की चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है. इस पीठ ने मंगलवार को तय किया कि इससे जुड़े निजता के मुद्दे पर पहले नौ जजों की पीठ सुनवाई करेगी.

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस जेएस खेहर के नेतृत्व में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को करीब एक घंटे सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तय किया कि आधार से जुड़े निजता के मामले पर पहले सुनवाई होनी चाहिए. आधार के लिए बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लिए जाने को याचिकाकर्ता निजता के लिए खतरा बता रहे हैं. जबकि सरकार की दलील है कि निजता का हक बुनियादीअधिकार है ही नहीं. आधार मामलों की सुनवाई वाली पांच जजों की पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जे. चेलामेश्वर, एसए बोबडे, डीवाय चंद्रचूड और एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं.

बता दें कि केस की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जरनल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि 1950 में एमपी शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की 8 जजों की पीठ कह चुकी है कि निजता का हक बुनियादी अधिकार नहीं है. इसी तरह 1960 में खड़क सिंह के मामले में 6 जजों की पीठ ने भी यही कहा था. ऐसे में इस मुद्दे पर 5 जजों की पीठ सुनवाई नहीं कर सकती. इसे 9 जजों की पीठ को भेजा जाना चाहिए.

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि बुधवार को इस मामले में दिनभर 9 जजों की पीठ सुनवाई करेगी .जिसमें सभी पक्ष 1-1 घंटे में अपनी दलील देंगे. यदि निजता को बुनियादी अधिकार माना जाता है तो फिर यह तय होगा कि आधार योजना निजता के खिलाफ है या नहीं.निजता का अधिकार तय होने के बाद आधार से जुड़ी याचिका को दोबारा 5 जजों की बेंच को स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

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