सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रतिबंधित किया जाए P@RN ..! सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रतिबंधित किया जाए P@RN ..! सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सरकार से यौन अपराधों में वृद्धि में इसके योगदान पर चिंताओं का हवाला देते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के प्रदर्शन पर बैन लगाया जाए। बाल रोग विशेषज्ञ संजय कुलश्रेष्ठ द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से अश्लील सामग्री की पहुंच को यौन व्यवहार को विकृत करने और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में चिंताजनक वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कारक के रूप में रेखांकित करती है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में निहित शक्तियों का उपयोग करने का निर्देश देने की वकालत की गई है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को अश्लील सामग्री की मेजबानी, प्रदर्शन, अपलोड, संशोधन, प्रकाशन, प्रसारण, भंडारण या साझाकरण को रोकने के लिए उचित प्रयास करने के लिए बाध्य किया जा सके। मामले में प्रतिवादी के रूप में नामित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं।

जनहित याचिका इंटरनेट-सक्षम पोर्नोग्राफ़ी की सर्वव्यापकता पर जोर देती है, खासकर मोबाइल उपकरणों के माध्यम से, जो यौन हमलों में वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। इसमें दावा किया गया है कि चौबीसों घंटे अश्लील सामग्री की व्यापक उपलब्धता और उम्र और आर्थिक जनसांख्यिकी के आधार पर इसकी पहुंच नाबालिगों से जुड़े बलात्कारों में चिंताजनक वृद्धि के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। दस्तावेज़ आगे सुझाव देता है कि पोर्नोग्राफी के संपर्क में आने से पुरुषों में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के प्रति उदासीन रवैया बढ़ता है।

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