नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बहाल रखते हुए कहा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) के पास रिटेल टैरिफ तय करने का अधिकार नहीं है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस उदय उमेश ललित की बेंच ने PNGRB के वकील अरविंद दातार की दलील को खारिज करते हुए कहा, 'बोर्ड को टैरिफ तय करने का कोई अधिकार नहीं है. गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, PNGRB के पास यह तय करने का अधिकार नहीं है कि इंद्रप्रस्थ गैस जैसी कंपनियां कंज्यूमर को किस कीमत पर गैस की बिक्री करें। उसने कहा था कि जिस कंपनी के पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसके नेटवर्क टैरिफ के किसी कंपोनेंट या कंप्रेशन चार्ज तय करने का हक भी बोर्ड को नहीं है.
अदालत ने यह भी कहा था कि PNGRB इन डिस्ट्रीब्यूटर्स से टैरिफ के कंपोनेंट की जानकारी भी नहीं मांग सकता। हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस कानून के तहत PNGRB को बनाया गया है, उसमें उसे ये पावर नहीं दी गई हैं.
क्या था मामला
2012 में बोर्ड ने इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की CNG के लिए नेटवर्क टैरिफ और कंप्रेशन चार्ज में कमी की थी। उसने इसे 1 अप्रैल 2008 से लागू करने का आदेश दिया था. बोर्ड ने कहा था कि कंपनी ने जो भी पैसा ज्यादा लिया है, यह उससे रिकवर किया जाए. इसके बाद इंद्रप्रस्थ गैस नेइस ने फैसले को हाई कोर्ट में को चुनौती दी थी जिसमें वह जीत गया था.इसके बाद PNGRB ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.***