Aug 19 2015 09:42 AM
नई दिल्ली। अब पेंशन धारकों के पहचान-पत्र पर आधार नंबर का भी उल्लेख किया जाएगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों को इस संबंध मे निर्देश दे दिये है। विभागों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशनर पहचान-पत्र जारी नहीं करने या उसे सही फॉर्मेट में नहीं देने की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा ऐसी शिकायतों की समीक्षा करने के बाद विभागों को यह निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने निर्देश जारी करे हुए कहा की पहचान-पत्र पर सभी सूचनाएं होने के बावजूद उसपर आधार नंबर (यदि हो तो) दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अनुसार, पेंशन धारकों का पहचान-पत्र हस्तलिखित होने की बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले कागज पर मुद्रित होना चाहिए।
विभाग या कार्यालय (जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ हो) कार्ड को लेमिनेट करा कर ही पेंशनरों को देंगे। आपको बता दे की केंद्र सरकार के अधीन आने वाले पेंशनरों की संख्या लगभग 50 लाख है। गौरतलब है कि आधार नंबर की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
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