कोर्ट का आदेश, जब्त की जाए मुशर्रफ की संपत्ति और बैंक अकाउंट
कोर्ट का आदेश, जब्त की जाए मुशर्रफ की संपत्ति और बैंक अकाउंट
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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की सभी संपत्तियों को कोर्ट ने जब्त करने का आदेश दिया है। मंगलवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने देशद्रोह के मामले में उनके खिलाफ यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मुशर्रफ के सभी बैंक खातों व संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए। इस संबंध में सुनवाई कर रही अदालत ने बैंको को उनके सभी खाते को फ्रिज करने और राजस्व विभाग को उनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है।

इस पर मुशर्रफ के वकील फैसल चौधरी ने कोर्ट में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और अपनी पत्नी को तोहफे में दे दी है। इसलिए गिफ्ट के तौर पर दी गई संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। उन्होने कहा कि वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि मुशर्रफ मार्च में इलाज कराने के लिए सउदी अरब गए थे, तब से वो वहीं है। अभियोजन पक्ष के वकील ने सुझाव दिया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुशर्रफ के बयान को रिकॉर्ड किया जाए।

लेकिन कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि मुशर्रफ को गिरफ्तार कर न्यायलय के समक्ष पेश नहीं किया जाता। पूर्व राष्ट्रपति ने 2008 में इस्तीफा दिया था। वो ऐसे पहले सेना प्रमुख है, जिसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चल रहा है। उन्होने साल 2007 में देश में इमरजेंसी लगाया था और संविधान को निलंबित कर दिया था। तीसरी बार सत्तासीन होने के कुछ सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जून 2013 में संसद को मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करने के बारे में सूचित किया।

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