पाकिस्तान ने हिंदु विवाह विधेयक को दी मंजूरी
पाकिस्तान ने हिंदु विवाह विधेयक को दी मंजूरी
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए अच्छी खबर है। वर्षों से लटके हिंदु विवाह विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इससे हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास जल्द ही एक विवाह कानून होगा। नेशनल एसेंबली की कानून एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने सोमवार को हिंदु विवाह विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

इस पर विचार करने के लिए खासतौर पर 5 हिंदु सांसदों के पैनल को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद डॉन ने अपने अखबार के जरिए लिखा कि लगभग अंत तक विलंब रणनीति का सामना करने के बावजूद समिति ने पुरुषों और महिलाओं के विवाद की न्युनतम आयु सीमा 18 वर्ष तय की है। आगे इसे नेशनल एसेंबली में पारित किया जाएगा।

जहां सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से समर्थन से इसे पारित किया जाएगा। हिंदू समुदाय के लिए परिवार कानून तैयार करने में लंबे समय से रणनीतिक रूप से की गई देरी पर खेद जताते हुए संसदीय समिति के अध्यक्ष चौधरी महमूद बशीर विर्क ने कहा कि ऐसा करना हम मुसलमानों और खासकर नेताओं के लिए मुनासिब नहीं था।

हमें कानून को बनाने की जरूरत थी, ना कि इसमें रूकावट डालने की। अगर 99 फीसदी आबादी एक फीसदी आबादी से डर जाती है तो हमें अपने अंदर गहरे तक झांकने की जरूरत है कि हम खुद को क्या होने का दावा करते हैं और हम क्या हैं।

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