30  जून तक पुराने नोट जमा करा सकेंगे एनआरआई
30 जून तक पुराने नोट जमा करा सकेंगे एनआरआई
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नई दिल्ली : भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेश में रह रहे भारतीयों यानी एनआरआई के लिए पुराने नोट बैंक में जमा करने की तिथि में छूट दी है. एनआरआई 30 जून तक आरबीआई के कार्यालयों में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट जमा कर सकेंगे.नोटों को बदलने के प्रावधान फेमा कानून से सम्बद्ध रहेंगे जिनमें करेंसी को स्वदेश लाने की सीमा प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तय की गई है. सरकार ने यह ऐलान बेंगलूरू में होने जा रहे तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से एक दिन पहले किया. इस सम्मेलन में दुनियाभर से भारतीय शामिल होंगे.

इसके अलावा जो भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में थे वो अपने पुराने नोट 31 मार्च तक बदलवा सकेंगे. लेकिन नोट बदलवाने के लिए उन्‍हें पहचान पत्र के साथ ही इस बात का सबूत देना होगा कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच वो विदेश में थे और नोट बदलवाने की सुविधा का पहले उपयोग नहीं कर पाए थे. इसी तरह एनआरआई 30 जून तक अपने नोट बदलवा सकेंगे.एनआरआई को हवाई अड्डे पर उतरते ही कस्टम अथॉरिटी को यह भी बताना होगा कि वे इस अवधि में भारत से बाहर क्यों थे.

यही नहीं एनआरआई के अलावा जिन भारतीय के पास पुराने नोट बचे हैं, उन्हें 31 मार्च तक सीधे रिजर्व बैंक मुख्यालय जाकर बदलवाना होगा. अब केवल वहीं उनके पुराने 500 और 1000 के नोट जमा हो पाएंगे. पात्र निवासी भारतीयों के लिए नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है.

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